धामी सरकार ने लिया यूसीसी पर बड़ा फैसला जानिये बस एक क्लिक में !
उत्तराखंड : तलाक़ के सारे धार्मिक तरीक़े होंगे बैन। ट्रिपल तलाक़ ही नहीं, तलाक़ ए हसन भी बैन और तलाक़ ए अहसन भी।
लिव इन की जानकारी न देने पर सज़ा का प्रावधान।”
*सभी तरह के तलाक खत्म। केवल ज्यूडीशियल तलाक ही मान्य होगा। तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन पर भी रोक लगेगी।
लिव इन रिलेशनशिप को डिक्लेअर न करने पर सजा का प्रावधान। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लरेशन वैधानिक जरूरत होगी। मां-बाप को भी जाएगी सूचना।
* बहुविवाह, निकाल हलाला और इद्दत पर रोक।
* लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जाएगी ताकि वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सकें।