देहरादून में नशे के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई, 456 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
देहरादून : उत्तराखंड में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस ने डोईवाला क्षेत्र में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 456 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कैप्सूल कलियर से खरीदकर लाने और स्थानीय स्तर पर ऊंचे दामों पर बेचने की योजना की जानकारी दी है।
यह कार्रवाई 13 अक्टूबर 2026 को लक्ष्मण मंदिर रोड, हर्रावाला के पास की गई। पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर डोईवाला कोतवाली की टीम ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय सोवित कम्बौज, निवासी कम्बौज मोहल्ला, बुल्लावाला, डोईवाला और 40 वर्षीय पवन कुमार मिश्रा, निवासी शुगर मिल रोड के पास, घिस्सरपड़ी, डोईवाला के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, सोवित के कब्जे से 216 कैप्सूल बरामद किए गए, जिनमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और एसिटामिनोफेन के संयोजन वाले कैप्सूल शामिल हैं। वहीं, पवन कुमार मिश्रा के पास से डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और एसिटामिनोफेन के संयोजन वाले 240 कैप्सूल मिले।
इस तरह पुलिस ने दोनों आरोपियों से कुल 456 कैप्सूल जब्त किए हैं। मामले में बरामद दवाओं की प्रकृति और उनके अवैध इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे कैप्सूल कलियर से खरीदकर लाए थे। उनकी योजना इन्हें नशे के आदी स्थानीय लोगों को अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने की थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं और प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति कहां से की जा रही थी।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में पवन कुमार मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ वर्ष 2016 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और वर्ष 2024 में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामले दर्ज होने का रिकॉर्ड बताया गया है। मौजूदा मामले में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
डोईवाला कोतवाली में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 311/2026 दर्ज किया गया है। मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत पंजीकृत किया गया है। पुलिस बरामदगी और आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

